Mukhyamantree Mangala Pashu Beema 2024: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की सम्पूर्ण जानकारी, जल्द करें आवेदन

Mukhyamantree Mangala Pashu Beema : राजस्थान सरकार की एक प्रमुख योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, के लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पशुपालक अब इस योजना के तहत अपनी आवेदन प्रक्रिया को राज्य की आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in और संबंधित मोबाइल ऐप के माध्यम से सरलता से पूरा कर सकते हैं। यह योजना 2024-25 के बजट में घोषित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार के नुकसान से सुरक्षा मिल सके। यह योजना राज्य के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होगी, क्योंकि अब उन्हें अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।

राजस्थान सरकार ने राज्य के पशुपालकों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपने पशुधन के नुकसान से होने वाली वित्तीय समस्याओं से बच सकें। योजना के तहत, देशी और संकर दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का बीमा किया जाएगा। योजना के पहले चरण में, 5-5 लाख दुधारू गाय और भैंस, 5-5 लाख भेड़ और बकरी, और 1 लाख ऊंट का बीमा करने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह योजना पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें अपने पशुओं के अचानक बीमार होने या मृत्यु की स्थिति में वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पशुपालक 13 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, पशुपालकों के पशुओं का बीमा किया जाता है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना जैसे बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से उन्हें बचाया जा सके।

विशेषताविवरण
लॉन्च2024-25
बजट₹400 करोड़
बीमित पशु5 लाख गाय/भैंस, 5 लाख भेड़/बकरी, 1 लाख ऊंट
पशुओं की संख्याकुल 21 लाख पशु
बीमा अवधि1 वर्ष
पात्रताटैग लगे हुए, दुग्ध उत्पादक और भारवाहक पशु
आवेदन शुल्कनिःशुल्क
लाभार्थीजनआधार कार्ड धारक पशुपालक, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपति दीदी पशुपालक

मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं की बीमा योग्य आयु

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए बीमा योग्य आयु सीमा निम्नलिखित है:

  • ऊंट (नर/मादा): 2 से 15 वर्ष तक के ऊंटों (नर या मादा) का बीमा इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है।
  • गाय (दुग्ध उत्पादक): 3 से 12 वर्ष तक की गायों को इस योजना के अंतर्गत बीमा किया जा सकता है।
  • भैंस (दुग्ध उत्पादक): 4 से 12 वर्ष तक की भैंसों का बीमा इस योजना के तहत किया जा सकता है।
  • बकरी (मादा): 1 से 6 वर्ष तक की मादा बकरियों का बीमा किया जा सकता है।
  • भेड़ (मादा): 1 से 6 वर्ष तक की मादा भेड़ों को इस योजना में बीमा किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

Mukhyamantri mangla pashu bima yojana amount : मूल्य निर्धारण

Mukhyamantri mangla pashu bima yojana amount के तहत बीमा की राशि निम्नलिखित है:

  • गाय: प्रति लीटर दूध उत्पादन के अनुसार ₹3000 और अधिकतम ₹40,000 तक।
  • भैंस: प्रति लीटर दूध उत्पादन के अनुसार ₹4000 और अधिकतम ₹40,000 तक।
  • बकरी (मादा): अधिकतम ₹4,000
  • भेड़ (मादा): अधिकतम ₹4,000
  • ऊंट: अधिकतम ₹40,000

यदि पशु की मूल्य निर्धारण में कोई असहमति होती है, तो पशु चिकित्सक का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

Mangla pashu bima yojana Eligibility : मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पात्रता

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पात्रता: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पशुपालकों के पशुओं का मुफ्त बीमा किया जाएगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

  • पात्रता: इस योजना का लाभ लेने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी योजना के तहत पंजीकृत पशुपालक पात्र होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों को विशेष आरक्षण मिलेगा।
  • पशुओं का चयन: पशुओं का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
  • बीमा कवरेज: एक पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस, या दोनों), 10 बकरी, 10 भेड़ या 1 ऊंट का बीमा करवा सकता है।
  • बीमा की अवधि: बीमा एक वर्ष के लिए वैध रहेगा।
  • बीमा राशि: बीमा राशि पशु की नस्ल, आयु और दूध उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगी, लेकिन यह ₹40,000 तक हो सकती है।
  • प्रीमियम: इस योजना के तहत पशुपालकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
  • उम्र सीमा: पशुओं की उम्र योजना में निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए, जैसे गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना: महत्वपूर्ण जानकारियां

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमित पशुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है:

  • टैग खोने पर: यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश खो जाता है, तो पशुपालक को तत्काल बीमा विभाग को सूचित करना चाहिए। विभाग एक दिन के भीतर नए टैग के साथ पशु को पुनः टैग करेगा और इसे पॉलिसी व सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देगा।
  • पशु की बिक्री या उपहार देने पर: यदि पशुपालक बीमित पशु को बेचता है या उपहार में देता है, तो उस पशु की बीमा पॉलिसी अपने आप समाप्त हो जाएगी।
  • पशु की मृत्यु होने पर: यदि बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक को तुरंत बीमा विभाग को सूचना देनी चाहिए।
  • दावा प्रक्रिया: बीमा प्रतिनिधि पशु का सर्वे करेगा और पशु चिकित्सक मृत पशु का पोस्टमॉर्टम करेगा। इस प्रक्रिया को एक निर्धारित सॉफ्टवेयर या ऐप में दर्ज किया जाएगा।
  • दावा राशि का भुगतान: बीमा विभाग मृत बीमित पशु के लिए दावा राशि का भुगतान 21 कार्य दिवसों के भीतर पशुपालक को करेगा।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में क्लेम के लिए पात्र स्थितियाँ

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमित पशु की मृत्यु होने पर, पशुपालक को बीमा क्लेम मिलने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियाँ होनी चाहिए। क्लेम के लिए मान्य स्थितियाँ निम्नलिखित हैं:

  • सर्प या कीड़ों का काटना: यदि सर्प या किसी अन्य कीड़े के काटने से पशु की मृत्यु हो जाती है।
  • प्राकृतिक आपदा: भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशु की मृत्यु होने पर।
  • दुर्घटना: सड़क दुर्घटना, आग लगने, बिजली गिरने आदि की वजह से पशु की मृत्यु होने पर।
  • बीमारी: यदि पशु किसी गंभीर बीमारी के कारण मर जाता है।
  • जहरीला पदार्थ: यदि पशु ने जहरीला घास या किसी अन्य जहरीले पदार्थ को खाकर मौत को प्राप्त किया।

आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

  • जनआधार कार्ड
  • पशु टैग प्रमाणपत्र
  • गोपाल क्रेडिट कार्ड (अगर हो तो)

Mukhyamantri mangla pashu bima yojana online registration : ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अपने पशुओं का बीमा करवाने की प्रक्रिया अब सरल और ऑनलाइन हो गई है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
  2. रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें: वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, “रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें” के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. सहमति दें: अगले पेज पर योजना की शर्तों को ध्यान से पढ़कर सहमति दें और अपना जन आधार नंबर दर्ज करें।
  4. जन आधार नंबर वेरिफाई करें: आपके जन आधार नंबर पर भेजे गए OTP के माध्यम से अपनी पहचान को सत्यापित करें।
  5. फॉर्म भरें: OTP वेरिफिकेशन के बाद एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको अपने पशुओं की जानकारी जैसे नस्ल, उम्र, दूध उत्पादन आदि भरनी होगी।
  6. फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद, फॉर्म को सबमिट कर दें।
Mukhyamantri mangla pashu bima yojana online registration
Mukhyamantri mangla pashu bima yojana online registration

Mukhyamantri mangla pashu bima yojana status check  : बीमा पॉलिसी

आवेदन प्रक्रिया के बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा, जिसमें बीमा पॉलिसी का लिंक दिया जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी पॉलिसी से संबंधित सभी विवरण देख सकते हैं।

(FAQs) on Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana:

1. What is the Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana?

The Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana is an initiative by the Rajasthan government to provide free insurance coverage to livestock owners. The aim is to provide financial protection to the livestock in case of sudden death or accidents, ensuring the well-being of farmers and animal keepers.

2. Who is eligible to apply for this scheme?

Farmers or livestock owners who have a Gopal Credit Card or are registered under the Lakshmi Didis scheme are eligible for this insurance. Additionally, SC/ST livestock owners are also given reservation under this scheme.

3. Which animals are covered under the scheme?

The scheme covers dairy animals like cows and buffaloes, goats, sheep, and camels. Specific eligibility criteria regarding the age and type of livestock apply for each species.

4. What is the insurance amount provided under the scheme?

The insurance amount varies depending on the animal’s breed, age, and milk-producing capacity. The maximum coverage can be up to ₹40,000 per animal.

5. What are the age limits for insuring animals under the scheme?

  • Cows (Dairy): 3 to 12 years
  • Buffaloes (Dairy): 4 to 12 years
  • Goats (Female): 1 to 6 years
  • Sheep (Female): 1 to 6 years
  • Camels (Male/Female): 2 to 15 years

6. Do I need to pay any premium for the insurance?

No, there is no premium required from the livestock owners. The Rajasthan government will bear the cost of the premium for the insured animals.

7. How can I apply for the insurance under this scheme?

You can apply online through the official website mmpby.rajasthan.gov.in. The process involves registering your details, verifying your Jan Aadhar number, and submitting the necessary information about your animals.

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